ऑटो और e-Rickshaw का Third Party Insurance हुआ सस्ता, यहां जानिए नए रेट्स
Third Party Insurance: नोटीफिकेशन में सभी श्रेणियों में लगभग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए वही रेट प्रस्तावित है. हालांकि, थ्री व्हीलर और ई-रिक्शाके लिए प्रीमियम दरों में कमी की गई है. सभी स्टेकहोल्डर्स से 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगे गए हैं.
Third Party Insurance: सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) को लेकर ड्राफ्ट प्रस्ताव पर नोटीफिकेशन जारी किया है. नोटीफिकेशन में सभी श्रेणियों में लगभग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए वही रेट प्रस्तावित है. हालांकि, थ्री व्हीलर (Three Wheeler) और ई-रिक्शा (e-rickshaw) के लिए प्रीमियम दरों में कमी की गई है. सभी स्टेकहोल्डर्स से 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगे गए हैं.
ऑटो- e-rickshaw के लिए दरों में कमी
सड़क परिवहन मंत्रालय ने ऑटो और ई-रिक्शा के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम की दरों में कटौती की है. ऑटो रिक्शा के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दर ₹1214 की बजाय ₹1134 का प्रस्ताव किया गया है. जबकि e-rickshaw के लिए साल 2023-24 का प्रीमियम ₹789 की बजाय ₹737 किया गया है.
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थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है?
थर्ड पार्टी बीमा, किसी वाहन का ऐसा बीमा प्लान होता है, जिसकी बदौलत, आपके वाहन से किसी अन्य व्यक्ति के वाहन या शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर बीमा कंपनी मुआवजा देती है। मुआवजा की रकम के निर्धारण में जो अदालती प्रक्रिया वगैरह होती हैं, उनका भी खर्च बीमा कंपनी उठाती है। इन खासियतों के कारण इस इंश्योरेंस को Third Party Liability भी कहते हैं. IRDAI ने हर वाहन धारक के लिए यह बीमा अनिवार्य कर रखा है.
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06:16 PM IST